सवाई माधोपुर:- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर एवं नगर परिषद सवाई माधोपुर की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी उन्मूलन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रवर्तन अभियान 6 से 9 मई, 2024 को चलाया गया।
क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीना ने बताया कि अभियान के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स, स्थानीय दुकानों, थोक बाजारों एवं भीड भाड़ वाले स्थानों पर निरीक्षण किया गया तथा अनुपालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अभियान के दौरान 82 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई तथा 23 हजार 400 रूपये जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में थर्माकॉल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, कटलरी जैसे- कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के डिब्बों एवं निमंत्रण कार्ड पर लगाई जाने वाली फिल्म, गुब्बारे की छडे, आइस्क्रीम और कैण्डी की प्लास्टिक से बनी स्टिक तथा 100 माईक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर्स शामिल है।
अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल किए जा सकने वाले विकल्पों जैसे कि लकडी की स्टिक से बने ईयर बड्स, स्टील के कप, कुल्हड, पेपर के कप, बांस और लकड़ी से बनी चम्मच, कांटे, प्लेट, कटोरी, दोना पत्तल, तथा जूट के बैग, कागज या कपडे से बने झंडे, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक के स्थान पर बांस स्टिक, पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ, बांस या सरकंडे से बनी कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, 120 माईक्रोन या ज्यादा मोटाई की प्लास्टिक आदि के बारे में बताया गया। उक्त सभी विकल्पों का इस्तेमाल करके पर्यावरण को और बेहतर बनाने में आमजन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।