सवाई माधोपुर: जिले में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने ग्रीष्म ऋतु में दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक भारवाहक पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में गर्मियों के दौरान घोड़े , खच्चर, बैल, पाड़ा , ऊँट, एवं गधे जैसे पशुओं को भार ढोने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
अत्यधिक गर्मी में इन पशुओं से कार्य कराने पर तापघात, लू लगने, निर्जलीकरण एवं अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है, जो कि पशु क्रू*रता की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर ने पशु क्रू*रता की रोकथाम, पशु स्वास्थ्य के संरक्षण, पशु रोगों के प्रसार को रोकने, पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण व दया भावना एवं जागरूकता की आवश्यकता के मध्यनजर भारवाहक पशुओं से अत्यधिक गर्मी व उच्च तापमान के समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहक कार्य हेतु उपयोग नहीं लेने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा भारवाहक पशु प्रजातियों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहन हेतु उपयोग में लेते हुए पाए जाने पर पशु क्रू*रता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्यवाही की जाएगी।जिला कलक्टर ने आम नागरिकों एवं पशु पालकों से अपील की है कि वे गर्मियों के दौरान कृषि कार्यों तथा यातायात हेतु उपयोग में लाए जा रहे पशुओं के लिए पर्याप्त छाया, शीतल व स्वच्छ पेयजल तथा पोषक आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मानवता एवं करुणा की भावना रखते हुए पशुओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करें तथा भीषण गर्मी में उनके संरक्षण हेतु प्रशासन का सहयोग करें।