Tuesday , 9 July 2024
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

policeBail of accused of raping a minor dismissed in Sawai madhopur

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज, आरोपी रामसिंह पुत्र मौजीराम गुजर निवासी चुराड़ा दतवास जिला टोंक की जमानत खारिज, नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, गत 24 अक्टूबर की है घटना, 6 मार्च को आरोपी को किया था गिरफ्तार, विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने दिए आदेश, बौंली उपखंड के खिरनी है घटना

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