विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पूर्णतयाः पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला के आदेशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनावी घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजस्थान में चुनाव 23 नवंबर, 2023 को एवं मतगणना 3 दिसम्बर, 2023 को होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 सफलता पूर्वक सम्पन्न कराना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समस्त संबंधित अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता लागू होने के 72 घंटों के भीतर किए जाने वाले आवश्यक कार्य सम्पादित कराते हुए निश्चित समयावधि में सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कार्यालयों, भवनों, पुलों आदि पर किसी भी राजनीतिक दल का नाम, चुनाव चिन्ह अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित न होने दें। उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पत्ति का विरूपण 24 घंटे में, सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक स्थल का विरूपण 48 घंटे में तथा निजी सम्पत्ति का विरूपण 72 घण्टे में हटाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट विभागों से करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवन, बाउंड्रीवाल, पोल, साइन बोर्ड इत्यादि पर लिखे स्लोगन, नारे व अन्य प्रचार-सामग्री अभियान बतौर हटवाएं जाएं।
इसके साथ ही उन्होंने राजकीय वाहनों के दुरूपयोग के संबंध में दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि दिशा निर्देशों की पालना रिपोर्ट चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के भीतर चुनाव आयोग को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि राजकोष से सरकार की उपलब्धियों के संबंध में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाए।
उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के निर्वाचन व्यय की प्रभावी मश्निटरिंग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाचन से जुड़े प्रकोष्ठ आदर्श आचार संहिता सहित भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान से आने वाले निर्वाचन से संबंधित सभी आदेशों को गम्भीरता से स्वयं पढ़े और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी पढ़ने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजकीय कार्मिक किसी भी राजनैतिक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के साथ मंच साझा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
विभागों की वेबसाइट्स से फोटो हटवाने के निर्देश:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के तुरन्त बाद विभिन्न विभागों की वेबसाईट्स से मंत्री, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो हटाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए। उन्होंने आचार संहित प्रभावी होने के बाद से विकास एवं निर्माण कार्यों से संबंधित कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही विभाग में पूर्व से संचालित एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए है कि सूची निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे की अवधि में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। बैठक में अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग रूपनारायण बैरवा, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल सतीश कुमार अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक प्रियंका शर्मा, अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अमित गुप्ता, आईएनसी के जिलाध्यक्ष गिर्राज सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस राधेश्याम मीना, सीपीआई के कालूराम मीना एवं रईस अहमद अंसारी सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।