Friday , 5 July 2024
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होटलों, धर्मशालाओं एवं संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक किया अधिग्रहित

होटलों, धर्मशालाओं एवं संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक किया अधिग्रहित

जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने देश में कोरोना वायरस से बचाव हेतु विभिन्न तैयारियों के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए होटलों, धर्मशालाओं एवं संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिग्रहीत किए भवनों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधित उपखण्ड अधिकारी का होगा। उन्होंने समस्त भवनों/संस्थानों के प्रभारी को अधिग्रहित भवनों में सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करवाने को कहा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिग्रहित किए गए भवनों में होटल मंगलम उदेई मोड़ गंगापुर सिटी में 15 कमरे, आगमन होटल यूनिटी प्लाजा गंगापुर सिटी में 11 कमरे है, होटल नरूका प्राईड गंगापुर सिटी में 21 कमरे एवं सिंघल होटल स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी में 16 कमरे है।
इसी प्रकार अग्रवाल धर्मशाला स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी में 69 कमरे, खण्डेलवाल धर्मशाला जयपुर रोड़ गंगापुर सिटी में 13 कमरे एवं जांगिड धर्मशाला में 12 कमरे है।
इसी प्रकार अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय छान तहसील वजीरपुर तथा देवनारायण आवासीय विद्यालय मच्छीपुरा ग्राम पंचायत अमरगढ़ तहसील गंगापुर सिटी को भी अधिग्रहीत किया गया है।

कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों की अनुमति

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसके तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में 3 मई तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू संशोधित लाॅकडाउन के दौरान अनुमति गतिविधियों में कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित गतिविधियों में अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार इस दौरान कृषि या उद्यानिकी से संबंधित वस्तुओं जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रंखला से सम्बन्धित अन्य सामानों की विक्रय की दुकानें विक्रय कार्य कर सकेगीं। कृषि की सभी कटाई एवं खेती के संचालन संबंधित गतिविधियां, कृषि श्रमिकों सहित की जा सकेगीं। साथ ही कृषि, उद्यानिकी उत्पादों का विक्रय को भी अनुमति प्रदान की गई है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि ये आदेश जिले के जीरो मोबिलिटी क्षेत्र उपखण्ड क्षेत्र बामनवास एवं गंगापुर सिटी सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में लागू नहीं होगें।

Hotels, Dharamshalas and Institutions acquired advance orders

आयुुर्वेद विभाग ने वितरित किए काढ़े के पैकेट

कोरोना योद्धाओं के कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों से निर्मित शुष्क आयुर्वेदिक काढ़ा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसे घर पर बनाकर वाॅरियर्स अपनी रोगो से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है।
आयुर्वेद विभाग की ओर से कोरोना वाॅरियर्स के लिए लगभग 500 काढ़े के पैकेट उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डाॅ. इन्द्रमोहन शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. विजय शंकर बैरवा, कम्पा. कमलेश बहादुर, योगेन्द्र कुमार शर्मा, रामलखन शर्मा, प्रेमचन्द द्वारा वितरित किये गये।
आयुर्वेद उप निदेशक ने बताया कि आयुर्वेदिक काढ़ा रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एवं शरीर को स्वस्थ रखने की ताकत प्रदान करता है।

खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों को ही मिलेगा राशन की दुकानों पर गेहूँ

राशन की दुकानों पर अप्रैल 2020 का अतिरिक्त गेहूँ का वितरण प्रारंभ हो गया है। पूर्व में एक बार उपभोक्ताओं का माह अप्रैल का वितरण प्रारंभ कर दिया था।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि माह अप्रैल 2020 में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क गेहूँ का वितरण करवाया जा रहा है। इसमें अन्त्योदय परिवारों को भी 35 किलोग्राम के स्थान पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूँ का वितरण किया जायेगा। डीएसओ सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में राशन की दुकानों पर केवल पहले से खाद्य सुरक्षा में चयनित पात्र परिवारों को ही गेहूँ मिल रहा है। जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है उनको राशन की दुकानों पर सामग्री नहीं मिल रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि खाद्य सुरक्षा में जो भी पात्र नहीं हैं वे परिवार अनावश्यक राशन की दुकानों पर जाकर मेडिकल एडवाईजरी का उल्लंघन नहीं करें।

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