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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद के संबंध में निर्देश जारी

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद के संबंध में निर्देश जारी

जिले में रवि विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला कलक्टर रसद नन्नूमल पहाड़िया ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए जिले में पांच क्रय केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, खण्डार, बहरावण्ड़ा खुर्द में एफसीआई तथा भाड़ौती में राजफेड शामिल है।
कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो को निर्देश दिए कि ग्राम पंचातयों को गेंहू उपार्जन के क्रय केन्द्रों से मेप करेंगे। क्रय केन्द्र की क्षमता व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए टोकन जारी करेंगे। जिले में गेंहू उपार्जन का कार्य 25 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए 20 अप्रैल से किसानों को टोकन जारी किये जायेंगे। कलेक्टर ने बताया किसी क्रय केन्द्र के लिये पूर्व में खरीद हेतु किसानों को टोकन जारी हो चुके है तो पुराने टोकन वाले किसानों को नये सिरे से टोकन जारी करे अथवा आवश्यकता हो तो इन्हें नये क्रय केन्द्र भी दिये जा सकते हैं। पुराने जारी किये गये टोकन को खरीद प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही प्राथमिकता से समायोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि क्रय केन्द्रों से उपार्जित गेंहू को एफसीआई के गोदामों में रोटेशन के आधार पर भेजा जाये, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
मण्डी सचिव एवं क्रय एजेन्सी (क्रय विक्रय सहकारी समितियां) यह सुनिश्चित कर ले कि मण्डी अथवा क्रय केन्द्र पर ट्रक/ट्रोली में एक ड्राईवर और उसके साथ एक किसान ही आये। मण्डियों व क्रय केन्द्रों की श्रेणी व कार्यशैली के आधार पर आढतियों की निश्चित संख्या में उपस्थिति के लिये समय तय करें, क्रय केन्द्रों में तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मेडिकल एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित की जायें।
जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि लाॅकडाउन के दौरान गेंहू खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई भी मेडिकल एडवाईजरी/सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

Instructions procurement wheat minimum support price

राजस्व चोरी कर खरीदी गई 150 बोरी सरसों जप्त

कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में कृषि जिंसो की अवैध परिवहन की सूचना पर एक ट्रैक्टर ट्राली को अवैध सरसों के साथ पकड़ा है।
सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सवाई माधोपुर ने बताया कि राजस्व चोरी को रोकने हेतु जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार 13 अप्रैल को प्रातः 6 बजे मंडी समिति आलनपुर के सामने से निकले कृषि जिंस से भरे ट्रैक्टर ट्राली को रणथम्भौर रोड़ पर पीछा कर रोका। तो ट्रैक्टर ड्राईवर राजेन्द्र गुर्जर मेई खुर्द खंडार ने बताया कि यह 150 बोरी सरसों अरविंद अग्रवाल क्यारदा कलां खंडार द्वारा किसानों से क्रय की गई है। अरविन्द अग्रवाल ने स्वीकार किया कि बिना अनुज्ञापत्र के कृषि जिंस सीधे कृषकों से खरीद कर बिना मंडी शुल्क चुकाये मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कं. मलारना चौड़ को बेची है।
मंडी सचिव ने बताया कि इस पर राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम के तहत वाहन व सरसों जब्त कर थानाधिकारी सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर दी गई तथा अरविंद अग्रवाल के विरूद्ध मंडी शुल्क 3 हजार, शास्ती 6 हजार, धारा 4 उल्लंघन 500 व धारा 4 क उल्लंघन 500 रूपये का प्रकरण बनाया गया। कार्यवाही में वाणिज्य कर विभाग का सहयोग भी लिया जायेगा।

मोबाइल शाॅप कर रही आवश्यक सामग्री की सप्लाई

लाॅकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए सवाई माधोपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की 11 मोबाइल शाॅप गांव गांव जाकर लोगों को न्यूनतम मूल्य पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है।
उपभोक्ता होलसेल भंडार के महाप्रबंधक मानजीलाल मीना ने बताया कि आज करमोदा, सूरवाल, मैनपुरा, अजनोटी, दुब्बी, कोषाली, जटवाडा, दौबडा, सुरंग, एवं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अंसारी मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, गलता रोड़ पल्लीपार की कॉलोनी में पहुंचकर लोगों को सामग्री उपलब्ध करवाई। मोबाइल वेन शाॅप बुधवार को नीमली कलां, नीमली खुर्द, सवाई गंज, छारोदा, पुसोदा, कुतलपुरा एवं शहरी क्षेत्र में खेरदा, सीमेन्ट फैक्ट्री क्षेत्र में पहुंचकर न्यूनतम मूल्य पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएगी। इसी प्रकार मोबाइल वेन शाॅप अन्य ब्लाकों में जाकर भी उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवा रही है। मोबाइल वेन शाॅप की माॅनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किए गए है।

डाक विभाग के संसाधनों का किया जा सकेगा उपयोग

जिला कलेक्टर रसद नन्नूमल पहाड़िया ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को कोविड-19 लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाये रखने के लिए डाक विभाग के संसाधनों को उपयोग में लेने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने बताया कि डाक विभाग द्वारा उनके वाहन, पोस्टमेन की सेवाऐं राज्य सरकार को उपलब्ध करवाने की सहमति दी है। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे डाक विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उनके वाहन एवं अन्य संसाधन खाद्य वस्तु आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने, आवश्यक वस्तुए एवं अन्य सहायता घर-घर उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में ले। यदि आवश्यक हो तो डाक विभाग के संसाधनों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिगृहित कर लिया जाये।

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