Wednesday , 2 April 2025
Breaking News

शव का दुष्कर्म करना अपराध नहीं! कर्नाटक हाई कोर्ट ने मृत लड़की का बलात्कार करने वाले को किया बरी 

गत 25 जून 2015 को आरोपी ने एक 21 साल की लड़की की हत्या कर दी थी और फिर उसके शव का कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच और चार्जशीट के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी।

 

इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी ने अपील दायर की कि मरने के बाद दुष्कर्म या सेक्शुअल एक्ट – जिसे नेक्रोफ़ीलिया भी कहते हैं – उसके लिए आईपीसी में कोई स्पेसिफ़िक प्रावधान नहीं है। प्रॉसिक्यूशन ने याचिका का भी विरोध किया। तर्क दिया कि आईपीसी की धारा-375 (ए) और (सी) के प्रावधानों को 1983 में संशोधित किया गया था जिसके नतीजतन, मृत शरीर का बलात्कार करना आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध है।

जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की पीठ के सामने ये सवाल था कि किसी शव के साथ यौन संबंध बनाने पर आईपीसी के किसी प्रावधान के तहत दुष्कर्म का आरोप लगाया जा सकता है या नहीं?

 

Karnataka High Court acquits man who raped dead girl

 

न्याय के पेचीदा मसलों पर सलाह देने के लिए एमिकस क्यूरी (सलाहकार वकील) नियुक्त किया गया था. उसने बताया कि वैसे तो भारतीय आपराधिक क़ानून में नेक्रोफ़ीलिया एक अपराध नहीं है, मगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी मानवाधिकारों को मान्यता मिली है। भारत के संविधान का अनुच्छेद-21, न केवल गरिमा और सम्मान के साथ जीवन का जीने का अधिकार देता है। बल्कि इसमें गरिमापूर्ण तरीके से मरने और मरने के बाद की क्रियाओं और अंतिम संस्कार का भी अधिकार भी शामिल है। अंत में पीठ ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 377 के प्रावधानों को पढ़ने से ये साफ होता है कि मृत शव को मानव या व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसी वजह से आईपीसी की ये धाराएं, प्रावधान यहां लागू नहीं होते है।

 

हालांकि, न्यायालय ने हत्या के लिए आरोपी की सजा को बरक़रार रखा और ट्रायल कोर्ट के उम्रक़ैद की सजा की पुष्टि की। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर उसने मर्डर नहीं किया होता तो; केवल शव का रेप किया होता, तो क्या वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता? यही सवाल बेंच के सामने भी होगा। इसीलिए उन्होंने सरकार से ऐसे कृत्यों को दंडित करने के लिए एक क़ानून बनाने पर विचार करने की सिफ़ारिश की है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में नेक्रोफीलिया या सेडिज़्म अपराध माना जाता है।

 

AL Bayan Public School Sawai Madhopur

 

अब सवाई माधोपुर में भी कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जल्द खुलने जा रहा है कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल।

AL Bayan Public School Sawai Madhopur
(A Franchisee Of ABPS, KOTA)

Admission Open 2023-2024

PLAYGROUP । NURSERY । LKG । UKG

Add – Behind Aakashwani, Masjid Gali, Sawai Madhopur

For More Information – 7340375065 । 9530208000

About Vikalp Times Desk

Check Also

Earthquake in Myanmar News update 29 March 2025

म्यांमार में 1002 लोगों की हुई मौ*त, 2300 से अधिक लोग घायल

म्यांमार: म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप के कारण अब तक कम से कम 1002 …

The third installment for Hajj Pilgrimage-2025 will be deposited by April 3

हज यात्रा-2025 के लिए तीसरी किस्त 3 अप्रैल तक होगी जमा

जयपुर: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा सूचित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सांगानेर एयरपोर्ट, …

India sent help after the earthquake in Myanmar

म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने भेजी मदद

नई दिल्ली: म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने उन्हें मदद भेजी है। भारतीय …

More than 37 thousand units removed from food security list in jaipur

खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गई 37 हजार से अधिक यूनिट्स

जयपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये …

Amit Shah reaction on Rahul Gandhi's statement that he is not allowed to speak in Parliament

राहुल गांधी के ‘संसद में बोलने नहीं दिया जाता वाले’ बयान पर अमित शाह क्या बोले

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सदन में नहीं बोलने दिया जाता …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !