जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम गोठड़ा के चारागाह भूमि में से रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम गोठड़ा के रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म सिवायचक बंजर भूमि चारागाह के लिए आरक्षित ही है। इसी प्रकार ग्राम अलूदा 0.55 हैक्टेयर चारागाह भूमि ईसरदा, दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम धनसेरा की 0.55 हैक्टेयर सिवायचक बारानी-1 भूमि चारागाह के लिए आरक्षित की है। वहीं ग्राम झनून के 0.10 हैक्टेयर भूमि राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम झनून के 0.10 हैक्टेयर सिवायचक लगानी भूमि आरक्षित की है।
इसी प्रकार ग्राम उदगांव के 0.10 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम उदगांव के 0.10 हैक्टेयर सिवायचक बारानी भूमि आरक्षित की है तथा ग्राम मित्रपुरा की 0.10 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए गाम जैतपुर की 0.10 हैक्टेयर सिवायचक गै.मु. बीड भूमि आरक्षित की है। ऐसे ही ग्राम शिवाड़ की रकबा 0.40 हैक्टेयर चारागाह भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम शिवाड़ की रकबा 0.40 हैक्टेयर सिवायचक लगानी भूमि आरक्षित की है।
इसी प्रकार ग्राम लाखनपुर के रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम लाखनपुर के रकबा 0.20 हैक्टेयर सिवायचक बंजर भूमि आरक्षित की है तथा ग्राम दतूली के 0.25 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम दतूली के रकबा 0.25 हैक्टेयर सिवायचक लगानी भूमि आरक्षित की है तथा ग्राम मोरन की रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम मोरन के रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की है एवं ग्राम निमोद की रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम निमोद की 0.10 हैक्टेयर सिवायचक लगानी भूमि आरक्षित की है।