Friday , 4 April 2025
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प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक लॉकडाउन, पढ़िए किस चीज़ की अनुमति और क्या रहेगा बंद?

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने आमजन से अपील कि है की त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि रविवार को राज्य कैबिनेट में चर्चा के बाद गृह विभाग द्वारा लॉकडाउन की नवीनतम गाइडलाइन जारी की है। जिसमें 8 जून तक लॉकडाउन एवं प्रतिबंध बढ़ाए गए है।
कलेक्टर ने आग्रह किया है कि आगामी 8 जून तक हम सब घरों में रहे, बेहद जरूरी ही हो तो किसी को घर में प्रवेश दे तथा खुले स्थान पर उससे बातचीत करें। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें।
जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में हम लगभग विजेता बनकर उभरे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ असावधानी के कारण दूसरी लहर आ गई। अगर इस बार भी हम असावधान रहे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है।
वर्तमान में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों, गंगापुर उप जिला अस्पताल और सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर आदि की प्रर्याप्त उपलब्धता है। लेकिन गाइडलाइन की पालना में जरा सी भी चूक हुई तो कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

Lockdown in rajasthan from May 24 to June 8, read what is allowed and what will remain closed

जिला कलेक्टर ने बताया कि 8 जून तक लगाए गए लॉकडाउन में 30 जून तक विवाह नहीं किए जाने का आग्रह किया गया है। फिर भी अपरिहार्य हो तो प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकतम 11 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह समारोह की अनुमति होगी।

  • ई-मित्र, आधार केन्द्र सेवा दोपहर 4 बजे तक अनुमत होगी।
  • इन्दिरा रसोई योजना में भोजन बनाने और वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक होगा।
  • पेट्रोल पम्प आमजन के लिये दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे।
  • सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद सभी प्रकार के धर्मस्थल आमजन के लिये बन्द रहेंगे।
  • सम्पूर्ण राज्य में एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित दुकाने मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक, पशुचारा से संबंधित दुकाने मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक, खाद बीज की दुकाने मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक, दूध, डेयरी की दुकाने सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक तथा शाम 5 से 7 बजे तक अनुमत होगी।
  • गाइड लाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।
  • राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएं।
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी। जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
  • आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
  • मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रैक्टर जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
  • राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे।
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाटीन किया जाएगा।
  • श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
  • श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए Covidinfo.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। यह पास कार्यावधि से एक घंटे पहले तथा कार्यावधि खत्म होने के एक घंटे बाद तक घर से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से घर के लिए मान्य होगा।
  • उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। जिसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी।
  • माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
  • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामानए आटा चक्की से संबंधित दुकाने मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगी।
  • खाद-बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
  • ऑप्टीकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तथा मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी।
  • फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
  • मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
  • इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी।
  • ई-मित्र एवं आधार सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी।
  • मनरेगा कार्याें के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
  • रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी।
  • किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
  • व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • फल सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन फल सब्जी को रिक्शा, ओटो रिक्शा से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बेचा जा सकेगा।
  • शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक दूध, डेयरी, फल, सब्जी के ठेले, फूल माला आदि को छोड़कर सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
  • नो मास्क नो सर्विस के तहत जो ग्राहक 6 फिट से कम दूरी पर खड़ा रहेगा उसका सेवाएं सामान देने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाही की जाएगी।

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