जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना के मध्यजनर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, मानव जीवन एवं लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सवाई माधोपुर नगरीय सीमा परिक्षेत्र के आदर्श नगर-ए बगीची एवं हाउसिंग बोर्ड 2/41 एवं 3/6 सेक्टर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर उक्त क्षेत्र/परिक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र निषेधाज्ञा 9 अप्रैल को सायं 6 बजे से 26 अप्रैल तक लागू की है। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में आगमन निर्गमन प्रतिबंधित किया है। निगरानी हेतु चिकित्सा विभाग व पुलिस विभाग द्वारा सघन घर-घर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रोटोकाॅल के अनुसार टेस्टिंग की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रेकिंग, पहचान एवं 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में निर्धारित एंट्री पोइंट्स पर चिकित्सा टीम नियुक्त की जाएगी। बिना स्क्रीनिंग कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें तथा किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा जिन क्षेत्र/परिक्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटिव मामले पाए जाने पर उनमें कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की सहायाता से निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले जनसंख्या आयु समूहों में टीकाकरण के सार्वभौमिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
संक्रमित व्यक्तियों की संबंधित थानाधिकारी द्वारा बीट कांस्टेबल के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधित सूचना प्राप्त की जाएगी। उन्होंने उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए है। कोई व्यक्ति निषेधाज्ञा के प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा।