लाॅकडाउन अवधि के दौरान घर-घर होगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
जिला कलेक्टर डाॅ.एस.पी. सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लाॅकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी एवं मानव संपर्क रहित स्थिति को मध्य नजर रखते हुए आमजन को आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन सामग्री, डेयरी उत्पाद, सब्जियां एवं दवाईयां इत्यादि की घर-घर आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
कलेक्टर डाॅ. सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए स्थानीय किराना दुकानों, उचित मूल्य दुकानों, ई-कामर्स कंपनियों एवं बड़ी रिटेल चेन का सहयोग लिया जाएगा। लाॅकडाउन अवधि के दौरान किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ खुले रहेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा घर से दुकान तक आवागमन के लिए दुकानदारों को पास जारी किए जाएंगे। दुकानदारों को पास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विक्रय घर-घर जाकर किया जाएगा। इस कार्य हेतु दुकानदारों द्वारा स्वयं के स्तर पर वाहन यथा-हाथ ठेला, रिक्शा एवं ई-रिक्शा सहित डिलीवरी ब्वाय रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई दुकानदार डिलीवरी ब्वाय की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री घर-घर तक पहुंचाई जाएगी।
जिला कलेक्टर डाॅ. सिंह ने बताया कि आमजन को किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैदल ही जाना होगा। इस दौरान दुकानदार एवं जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति को आमजन के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा।
कलेक्टर ने बताया कि गांवों में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम में 5 से 10 मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य के साथ-साथ सामग्री पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों के पर्याप्त दूरी पर खड़े रहने के स्थान का चिन्हीकरण एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा।
उचित मूल्य की 20 दुकानों का किया निरीक्षण
जिला रसद अधिकारी धर्मचन्द अग्रवाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक प्रहलाद मीना द्वारा सवाई माधोपुर शहर में उचित मूल्य की 20 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।
उचित मूल्य दुकानों के बाहर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले लगवाये गये। निरीक्षण के दौरान शारदा देवी, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नम्बर 8 बी, नगर परिषद सवाई माधोपुर की राशन सामग्री वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकारी पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया एवं उपभोक्ताओं को कोई समस्या नहीं हो एवं समय पर राशन मिल जाए इसके लिये अन्य उचित मूल्य दुकानदार चिरंजीलाल गुर्जर को मौके पर बुलवाकर मौके पर ही उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण करवाया गया। इस दुकान का अस्थायी अटेचमेन्ट नजदीकी दुकानदार सुरेन्द्र गुर्जर, वार्ड नम्बर 6 के माध्यम से किया गया। साथ ही उचित मूल्य दुकानदारों को पाबंद किया कि कोई भी उपभोक्ता राशन सामग्री से वंचित नहीं रहे। इसके लिए दुकान को ज्यादा से ज्यादा समय तक खोलने के निर्देश दिए।
चिकित्सा विभाग ने मांगे आवेदन
कोरोना वायरस नियंत्रण तक जीएनएम, एएनएम, लेब टेक्नीशियन आदि पदों पर यूटीबी आधार पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन व संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण को पैनेडिमिक घोषित कर दिया गया है। इन स्थितियों से निपटने के लिए जिले में यूटीबी आधार पर एमबीबीएस, पीजी डिग्रीधारी, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाॅफ के पदों को कोरोना वायरस के नियंत्रण व जिला स्वास्थ्य के माध्यम से पूर्व निर्धारित दरों पर भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इच्छुक आशार्थी योग्यता से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ 3 अप्रैल को शाम 5 बजे तक सीएमएचओ कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते है।
कोई नागरिक भूखा नहीं सोंए
वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व कोरोना वायरस (कोविड-19) से जूझ रहा है तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में लाॅकडाउन किया हुआ है। लाॅकडाउन की स्थिति मेे कई लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट भी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश “कोई नागरिक भूखा ना सोएं” की पालना में इस अभियान के तहत प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन पहुंचे इस कार्य के लिए सवाई माधोपुर जिले में नियुक्त जिला स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों एवं ब्लाॅक स्तरीय संयोजक एवं सह-संयोजकों को मुख्यमंत्री के इस अभियान पालना की जिम्मेदारी सौंपी है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान का जिला स्तरीय प्रभारी अलाउद्दीन आजाद संयोजक गांधी दर्शन समिति 9414053254 को बनाया गया है। विनोद जैन 9414240217 को सह संयोजक मनोनीत किया गया है। इनके सहयोग के लिए राजेन्द्र गुर्जर 9414030263 एवं मोहम्मद हनीफ 7014496045 भी कार्य करेंगे।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि सवाई माधोपुर ब्लाॅक के लिए संयोजक एवं सह संयोजक मनोज यादव 9252230000 एवं बृजमोहन सिसोदिया 9414726830 को नियुक्त किया गया है। मलारना डूंगर ब्लाॅक के लिए धर्मराज मीना 9414772027 एवं रामखिलाड़ी मीना 9783304716 को, ब्लाॅक गंगापुर सिटी के लिए विकास जैन 9413974283 एवं राजकुमार मिश्रा 9414447616 को, ब्लाॅक वजीरपुर के लिए जाहिद फारूकी 9909846782 एवं पवन मीना 9928732223 को नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार ब्लाॅक बामनवास के लिए बुद्धिराज मीना 9829006521 एवं जीतराम मीना 9929155637 को, ब्लाॅक बौंली के लिए रामअवतार मीना 8107101414 एवं संतोष स्वामी 9414727841 को, ब्लाॅक खण्डार के लिए पिन्टू गुर्जर 9950300959 एवं राधेगोपाल चौधरी 9983385571 को तथा ब्लाॅक चौथ का बरवाड़ा के लिए इकबाल खान 9460952281 एवं कमलेश पहाड़िया 94131119916 को नियुक्त किया गया है।
मजदूरों को नहीं निकालें, पूरी मजदूरी दें
गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण 25 मार्च से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 दिन का लाॅकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं चिकित्सा व चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाईयों को छोड़कर सभी उद्योग, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
जिला कलेक्टर डाॅ. सिंह ने बताया कि किसी भी उद्योग, दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से मजदूरों की छंटनी या उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए। मजदूर घर पर रहे, इस अवधि की उनकी मजदूरी दी जाए।
जिला कलेक्टर ने सभी सम्बंधित उद्यमियों/दुकानदारों से अपील की है कि वे गत माह तक जिस तारीख को मजदूरी का भुगतान कर रहे थे, अप्रेल माह में भी उसी तारीख या उससे पहले ही मजदूरी का भुगतान कर दें। मार्च माह में लाॅकडाउन के दौरान की कटौती किसी भी हालत में न की जाये। मजदूरी का भुगतान यदि ऑनलाइन माध्यम(बैंक खाता/भीम एप, पेटीएम, फोन पे) से हो सके तो बेहतर रहेगा क्योंकि लाॅकडाउन के कारण मजदूर अपना पारिश्रमिक लेने नहीं आ पायेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य मानवीय दृष्टि से बडा महत्वपूर्ण होगा, साथ ही इस आदेश/अपील के उल्लंघन पर कडी कार्रवाई की जा सकेगी।