Monday , 1 July 2024
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दुष्कर्म के प्रयास करने पर आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

सवाई माधोपुर जिला पॉक्सो न्यायालय द्वारा रात्रि में घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी धनसिंह मीना पुत्र कमलेश मीना निवासी कुनकुटा कला गंगापुर सिटी को दोष सिद्ध मानते हुऐ सजा सुनाई है।

3 years rigorous imprisonment to the accused for attempting to rape in sawai madhopur

 

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी धनसिंह को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 457 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थदंड व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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