Saturday , 29 June 2024
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अवैध चराई रोकने के लिए धारा 144 लागू

सवाई माधोपुर:- रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों व इस क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोगों द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मवेशी चराने व मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने से बाघ परियोजना के अधिकारियों/कर्मचारियों व गांवों के लोगों के मध्य झगड़े की सम्भावना से शांति भंग होने की आशंका है। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान के अस्तित्व को खतरा पैदा किया जा सकता है।

 

 

ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर डॉ. खुशाल यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुुए एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सम्पूर्ण जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/संगठन/दल उक्त राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने हेतु किसी प्रकार के सभा, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करेगा।

 

 

Section 144 implemented to stop grazing in ranthambore area sawai madhopur

 

 

 

कोई भी व्यक्ति/संगठन/दल उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नहीं करेगा। आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश 1 जुलाई, 2024 से 31 अगस्त, 2024 की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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