Monday , 1 July 2024
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नाबालिग से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा

विशेष न्यायालाय पोक्सो ने नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रकरण में दोषी आरोपी को बुधवार को चार वर्ष के कठोर कारवास की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। `

ये था मामला:-

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि गत 30 जून 2018 को पीडि़ता अपने परिजनों के साथ पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी। इस दौरान आरोपी भी ट्रेन में सफर कर रहा था। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी के बीच सिरसा हरियाणा निवासी आरोपी विक्रम उर्फ विक्रान्ता आरोड़ा ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। इस पर नाबालिग के परिजनों ने गंगापुर सिटी जीआरपी थाने में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था।

4 years imprisonment accused molesting minor girl train
इस पर जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किए। पीडि़ता के अधिवक्ता की ओर से 11 गवाह पेश किए गए, जबकि आरोपी की पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी को दोषी मानकर 7/8 पोक्सो एक्ट में चार वर्ष का कठोर कारवास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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