Saturday , 6 July 2024
Breaking News

100 लोगों से अधिक भीड़ जमा होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना

राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है।

A crowd of more than 100 people will be fined Rs 10,000

इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है। ऐसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही 10 हजार रूपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ब्लॉक विकास अधिकारी अधिकृत होंगे।

About Vikalp Times Desk

Check Also

ईएसआई डिस्पेंसरी में संचालित होगा बस स्टैंड, बजरिया में अब लोगों को जाम से मिलेगी राहत

सवाई माधोपुर: नगर परिषद क्षेत्र में एक ओर अतिक्रमण हटाकर जहां आमजन को राहत प्रदान …

शिक्षा नगरी कोटा में नहीं थम रहा आ*त्मह*त्याओं का दौर, फिर एक जेईई स्टूडेंट ने की आ*त्मह*त्या

शिक्षा नगरी कोटा में नहीं थम रहा आ*त्मह*त्याओं का दौर       शिक्षा नगरी …

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री पद से दिया इस्तीफा

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री पद से दिया इस्तीफा       डॉ. …

अंबानी परिवार का शादी समारोह गरीब कन्याओं के विवाह से हुआ प्रारंभ

मुंबई: मुकेश और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी और वीरेन मर्चेंट की पुत्री राधिका …

अवैध बजरी खनन में लिप्त 4 लोगों को एसडीएम विश्नोई ने भेजा जेल

सवाई माधोपुर: अवैध बजरी खनन के विरूद्ध उपखण्ड क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरतते …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !
Exit mobile version