Saturday , 29 June 2024
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सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त मिले तो होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने आदेश जारी कर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेने तथा लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान अपने-अपने कर्तव्यों का पूरी निष्पक्षता एवं नियमानुसार निर्वहन करने, चाहे उनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हो अथवा नहीं लगी हो हेतु आदेशित किया है।

 

आदेश के अनुसार लोकसभा आम चुनाव, 2024 अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 की धारा 7 अनुसार कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी राजनैतिक गतिविधि अंतर्गत राजनैतिक संगठनों से अपने को सम्बद्ध रखना, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता, चंदा आदि नहीं देगें या लेंगे ना ही चुनाव प्रचार-प्रसार में किसी अभ्यर्थी के लिए मत याचना या अपने सरकारी पद के प्रभाव से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल विशेष के पक्ष विपक्ष में कोई कार्य करेंगे।

 

Action will be taken if government employees are found involved in political activities

 

इसी प्रकार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी उम्मीदवार के लिए पोलिंग एजेंट, निर्वाचन एजेंट या मतगणना एजेंट का कार्य भी नहीं कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनाव कार्यों में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ-साथ ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनने देंगे जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न हो।

 

उपरोक्त किसी भी राजनैतिक गतिविधि में लिप्त पाया जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है तथा नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर ऐसे कार्मिक को 3 माह का कारावास तथा जुर्माना दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है।

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