Saturday , 6 July 2024
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दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व उसके मंगेतर को अश्लील वीडियो भेजकर संबंध तुड़वाने के आरोपी का जमानता का प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 19 नवम्बर को थाना चौथ का बरवाड़ा में मामला दर्ज करवाया था।

 

Bail application of rape accused rejected in sawai madhopur

 

जिसके बाद पुलिस ने 20 नवम्बर को अभिषेक शर्मा उर्फ राशु पुत्र पुरषोत्तम शर्मा निवासी शिवाड़ को गिरफ्तार किया था जो 23 नवम्बर तक पुलिस रिमांड पर रहने के बाद से न्यायिक हिरासत में चल रहा है। मामले में पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।

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Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

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