Monday , 1 July 2024
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अलग – अलग मामलों में जिला पॉक्सो न्यायालय ने दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

 

Bail applications of two accused of raping a minor rejected in sawai madhopur

 

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में गत 28 जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी विजय पुत्र रामनारायण बैरवा निवासी खेरदा तथा इसी प्रकार के अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म में सहयोग करने के मामले में गत 16 सितम्बर से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी मुकेश चन्द मीणा पुत्र भरती लाल मीना निवासी बंडापुरा थाना कैलादेवी जिला करौली ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किये थे जिन्हें पॉक्सो न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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