लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 10 मार्च को घोषित कार्यक्रम के संबन्ध में आदर्श आचार संहिता के पालान हेतु सोमवार को सवाई माधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम के चतुर्थ चरण के प्रथम राउण्ड में 29 अप्रैल 2019 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 12 टोंक-सवाई माधोपुर के लिए मतदान होगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 12 टोंक-सवाई माधोपुर के लिए कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में अधिसूचित है। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) टोंक को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना 2 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 अप्रैल, अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि 12 अपै्रल को अपरान्त 3 बजे तक, मतदान की तिथि 29 अप्रैल एवं मतों की गणना 23 मई को होगी।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम के चतुर्थ चरण के प्रथम राउण्ड में 29 अप्रैल 2019 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 12 टोंक-सवाई माधोपुर के लिए मतदान होगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 12 टोंक-सवाई माधोपुर के लिए कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में अधिसूचित है। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) टोंक को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना 2 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 अप्रैल, अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि 12 अपै्रल को अपरान्त 3 बजे तक, मतदान की तिथि 29 अप्रैल एवं मतों की गणना 23 मई को होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2019 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावशील हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक जारी रहेगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व किये गये स्थानान्तरण आदेशों की पालना नहीं हो सकेगी। अर्थात पूर्व में जारी आदेशों के आधार पर कोई कार्मिक कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कर सकेगा।
डॉ.एस.पी. सिंह ने बताया कि किसी नवीन कार्य के लिए स्वीकृति या कार्यादेश जारी नहीं किये जा सकेंगे। जो कार्य पूर्व में जारी स्वीकृतियों के आधार पर मौके पर प्रारंभ नहीं किये गये हैं, वह आदर्श आचार संहिता की अवधि में प्रारम्भ नहीं किये जा सकेंगे तथा जो कार्य पूर्व में प्रारम्भ किये जा चुके हैं, आदर्श आचार संहिता की अवधि में जारी रहेंगे। राजनितिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रसार सामग्री, विज्ञापन पट्ट आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्दिष्ट स्थलों पर विहित किये गये किराये की राशि जमा कराने के उपरान्त ही लगाये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को दर्शित करने वाले कोई विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित किये जा सकेंगे। ऐसे विज्ञापन जिनमें किसी योजना के संबंध में जानकारी दी गई है, प्रदर्शित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निजी सम्पत्ति विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र 4 जनवरी 2017 के अनुसार निजी सम्पत्ति पर लगाये गये झण्ड़ों की अधिकतम संख्या 3 निर्धारित की गई है। मालिक या अधिभोगी की लिखित सहमति के बाद लगाये जाने वाले बैनर या झण्ड़े के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों को तीन दिवस में प्रस्तुत करनी होगी।
इसी प्रकार चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहनों पर लगाये जाने वाले स्टीकर, झण्ड़े या बैनर के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मोटरयान अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए किसी वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन पर अपनी पसंद से किसी दल या अभ्यर्थी को कोई झण्ड़ा या स्टीकर लगाता है और इससे राहगीरों को कोई असुविधा नही होती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यदि कोई अभ्यर्थी के अनुमति लिये बिना अपने वाहन पर कोई झण्ड़ा या बैनर इस प्रकार लगाता है कि किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मतयाचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 171-एच के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में हरि मोहन शर्मा महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर, बाबूलाल मीना सदस्य प्रदेष कांग्रेस कमेटी जयपुर, गोविन्द प्रसाद मथुरिया एडवोकेट प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, रामगोपाल गुणसारिया जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं रईस अहमद अन्सारी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी उपस्थित थे।