स्वयं नहीं बांटे खाद्य सामग्री एवं भोजन
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी लाॅक डाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूर, असहाय, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने में सहायता करने वाले सीधे ही सहायता या सामग्री उपलब्ध नहीं करवाकर इसके लिए नगर परिषद आयुक्त या जिला रसद अधिकारी से संपर्क करेंगे।
नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र यादव ने बताया कि खाद्य सामग्री को प्रोटोकाॅल के अनुसार तथा जरूरतमंद लोगों को ही वितरित किया जाएगा। इसके लिए सहायता देने वाले आयुक्त रविन्द्र यादव के मोबाइल नंबर 7742131026 या रसद अधिकारी धर्मचंद अग्रवाल मोबाइल नंबर 7849987193 पर सूचित करें। इसी प्रकार गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र मे आयुक्त नगरपरिषद गंगापुर या प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग से संपर्क या सूचित करें।
कलेक्टर की अपील से सहयोग के लिए आगे आएं भामाशाह एवं दानदाता
जिला कलेक्टर डाॅ. सिंह ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, व्यापारियों, उद्यमियों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में आगे बढ़कर सहयोग करें। जिससे कमजोर व असहाय लोगों को सहायता पहुंचाने में मदद हो सके। कलेक्टर की अपील पर कोरोना वायरस के संकट से निपटने और असहाय, जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न संगठन, संस्थायें, एनजीओ मदद के लिए सामने आ रहे है।
आज नारायणी आयल इंडस्ट्रीज एवं रणथंभौर ऑटो वल्र्ड की ओर से 21-21 हजार रूपए का चेक कोरोना रिलीफ फंड सवाई माधोपुर के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। इसी तरह चमत्कार जैन मंदिर आलनपुर के चंद्रप्रकाश छाबडा, नरेश बज, मुकेश कासलीवाल, मोहनलाल कासलीवाल, लाडली प्रसाद जैन ने 51 हजार रूपए की सहायता राशि का चेक उप जिला कलेक्टर को प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य लोगों द्वारा बढ़-चढ़कर सहयोग किया जा रहा है।
जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील में कहा कि लाॅक डाउन की इस स्थिति में लोगों तक ड्राई राशन किट, तैयार फूड पैकेट, आवश्यक दवा, हैंड सेनेटाइजर लोगों तक पहुंच सके इसके लिए स्थानीय भामाशाह, परोपकारी संस्थाओं का छोटे से छोटा सहयोग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने चेक सौंपने वालों एवं सहयोग करने वालों का आभार भी जताया है।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए दवाईयां अधिगृहित
राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार, प्रदेश में निजी क्षेत्र (समस्त सी एण्ड एफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेता) मे उपलब्ध तीन दवाओं को व्यापक लोक हित में तुरंत प्रभाव से अधिगृहित किया है।
जिला कलेक्टर डाॅ. सिंह ने बताया कि रिटोनेविर एंड लोपिनेविर केपसूल/टेबलेट (50 एमजी एंड 200 एमजी) एंड 33.3एमजी एंड 133.3 एमजी), ओसेल्टामिविर 75 एमजी केपसूल, ड्राइ सीरप (12 एमजी/एमएल), हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 200/400 एमजी टेबलेट के स्टाॅक को अधिगृहित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को निर्देशित किया है कि इस आदेश की पालना में जिले में उपलब्ध स्टाॅक की उपलब्धता एवं अधिगृहित की कार्यवाही संपादित करावें।
सियाराम आश्रम के संत ने बांटी रसद सामग्री
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जारी देशव्यापी लॉक डाउन के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में दिहाड़ी मजदूर और गाड़िया लोहार जैसे परिवारों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। उनके सामने भोजन की समस्या पैदा हो गई है।
ऐसी स्थिति में कुछ भामाशाह उनकी मदद करने को सामने आए हैं। कस्बे स्थित सियाराम बाबा आश्रम के संत गिर्राज दास महाराज ने गरीब परिवारों को भोजन सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितने भी लोग ऐसी स्थिति में हैं उनके लिए आश्रम के द्वार 24 घंटे खुले हैं। आश्रम इस विपदा की स्थिति में इनकी सेवा के लिए तैयार रहेगा।