किसान प्रधानमंत्री रबी फसल बीमा योजना में बीमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते है। इसके लिए बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोलफ्री नंबर 18002660700 के बारे में अधिक से अधिक किसानों को जानकारी दे। ये बात जिला कलेक्टर डाॅ.एस.पी.सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित फसल बीमा योजना एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपस्थित कृषि एवं बैंक के अधिकारियों से कही।
बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री रबी फसल योजना के तहत गेहूं, सरसों, चना, धनिया एवं मसूर की फसल को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके तहत किसानों को गेहूं, सरसों, चना एवं मसूर में बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत एवं धनिया में पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। प्रधानमंत्री रबी फसल बीमा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2019 रखी गई है। योजना में ऋणी कृषक (अनिवार्य आधार पर), गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषक बीमा करवा सकते है। कृषक इसके लिए अपना आधार कार्ड एवं नवीनतम बुआई सूचना संबंधित बैंक को उपलब्ध करवाएं।
जिला कलेक्टर ने बताया कि बीमित किसानों को प्रधानमंत्री रबी फसल योजना में प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से फसल में खराबा होने की स्थिति में अधिकृत बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोलफ्री नंबर 18002660700 पर 72 घंटे में तथा लिखित में अपने बैंक, बीमा एजेंट के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में सात दिवस में सूचना देनी होगी।
फसल बीमा में जिले के लिए अधिसूचित फसलों में गेहूं की बीमा राशि प्रति हेक्टेयर के लिए बीमित राशि 70 हजार 500 एवं प्रीमियम 1057 रूपए 50 पैसे, सरसों के लिए बीमा राशि 48 हजार एवं प्रीमियम 720 रूपए, चना में बीमा राशि 44 हजार 700 एवं प्रीमियम 670 रूपए 50 पैसे, मसूर की बीमा राशि 39 हजार 750 एवं प्रीमियम 596 रूपए 25 पैसे, एवं धनिया की फसल के लिए 65 हजार 825 व प्रीमियम 3291 रूपए 25 पैसे प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
बैठक में एडीएम कैलाश चंद्र, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र, कृषि उप निदेशक पी.एल.मीना, सहायक निदेशक कृषि चंद्रप्रकाश बडाया, परियोजना निदेशक आत्मा अमर सिंह, बीमा कंपनी के कुश बब्बर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।