नई दिल्ली: दिल्ली दं*गों में कथित साजिश मामले में चार लोग बुधवार को जेल से बाहर आए हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कड़कड़डूमा एडिशनल सेशन्स जज समीर बाजपेयी ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान की ओर से दाखिल किए गए दो-दो लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पांचवें अभियुक्त शादाब अहमद अदालत में जमानती बॉन्ड जमा कराने के लिए पेश नहीं हुए। इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो सकी। शादाब अहमद भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अन्य अभियुक्तों की तुलना में उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अलग है।
जेल अधिकारियों के अनुसार गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मीरान हैदर को बुधवार रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया, जबकि मोहम्मद सलीम खान मंडोली जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आते समय गुलफिशा का उनके रिश्तेदारों ने स्वागत फूलों की मालाओं और मिठाइयों से किया। रिहा होने के बाद शिफा उर रहमान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि मैं कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। मुझे भारत के संविधान और कानून पर पूरा भरोसा था और रहेगा।
इसी के तहत हम बाहर आए हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम समेत सभी सात अभियुक्तों पर साल 2019 में सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) वि*रोध प्रद*र्शनों की आड़ में फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिं*सा भड़*काने की साजिश रचने का आरोप है। अभियुक्तों की दलील थी कि वे पांच साल से ज्यादा समय से जेल में हैं, फिर भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।
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