Saturday , 30 November 2024

जिले में होम वोटिंग शुरू, पहले दिन 461 मतदाताओं ने किया मतदान

लोकतंत्र के महापर्व में हौसलों की ऊंची उड़ान, घर से किया अपना मतदान

सवाई माधोपुर:- चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इन शब्दों के असीम भाव और इनकी ताकत हर व्यक्ति का हौसला बढ़ा रही है। सवाई माधोपुर एवं गंगापुर जिलों में 26 अप्रैल को सामान्य मतदाता बूथ पर जाकर मतदान करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आज रविवार का दिन लोकतंत्र के महापर्व के लिए खास रहा। हमारे 85 वर्ष आयु से अधिक के वरिष्ठ और 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले मतदाताओं ने घर पर ही मतदान किया।

 

 

प्रभारी अधिकारी बद्रीनारायण विश्नोई ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में 1308 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। इसमें 950 वरिष्ठ नागरिक (85 वर्ष से अधिक) और 358 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के तहत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम चरण में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्रातः 9ः30 से सायं 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के प्रथम दिन बामनवास में 88, खण्डार में 78, सवाई माधोपुर में 102 एवं गंगापुर में 193 कुल 461 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में ऐसे मतदाताओं के उत्साह ने मतदान कार्मिकों को भी थकने और रूकने नहीं दिया।

 

 

Home voting started in Sawai Madhopur, 461 voters voted on the first day

 

 

 

शहर की तंग गलियों में पैदल चलने से लेकर कई किमी गांव-ढाणियों में निवासरत एक-एक मतदाता के पास पहुंचकर मतदान कराया। इस दौरान कई मतदाता ऐसे भी मिले, जिन्हें काफी शारीरिक परेशानियां थी, लेकिन उनका साहस और इच्छाशक्ति उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ता दिखा। हौसलों की ऊंची उड़ान भरने वाले कुछ मतदाताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की गई।

 

 

इपिक या अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र रखे साथ:- होम वोटिंग के दौरान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (इपिक) साथ रखें। इपिक नहीं होने पर वैकल्पिक पहचान दस्तावेज से भी मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।

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