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निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अभाव में 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान

विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 25 नवम्बर, 2023 को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि पूरक सूची सहित मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 7 नवम्बर को किया जाएगा। इसमें शामिल सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।

 

In the absence of election photo identity card, one can vote by showing 12 alternative identity documents

 

उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार व पीएसयू व सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा विशेष योग्यजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

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