मोदी सरनेम से जुड़ा मानहानि मामले में राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। मानहानि केस में सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। सजा होने से राहुल की संसदीय सदस्यता भी चली गई थी। ऐसे में अब सजा पर रोक लगने से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी।
इससे पहले मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आदेश की कॉपी लिखी जा रही है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दिलचस्प बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था। अधिकतम सजा से एक संसदीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। अधिकतम सजा देने का क्या कारण था? कम सजा भी दी जा सकती थी? सजा की अधिकतम अवधि की क्या जरूरत थी?