इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौ*त और कइयों के बीमार पड़ने की खबर के बाद हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री को तलब किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के बाद राज्य के चीफ सेक्रेट्री को 15 जनवरी को तलब किया है। ये जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी और पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने एडवोकेट मनीष यादव के जरिये दायर की थी।
2 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि दूषित पानी पीने से चार लोगों की मौ*त हुई है, जबकि उस दिन भी मौ*त के आंकड़े अधिक थे। अब यह संख्या और बढ़ चुकी है। मंगलवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की नियमित डिवीजन बेंच में पहली बार मामले की सुनवाई हुई।
एडवोकेट इनानी ने बताया कि इसमें कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी को मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौ*त की खबर है। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया है कि ये मौ*तें किन वजहों से हुई है इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है।
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