Monday , 1 July 2024
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धोखाधड़ी के आरोपी को जज ने सुनाई 170 साल की सजा 

मध्यप्रदेश के सीहोर जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धोखाधड़ी के मामले में दोषी को 170 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 9 लाख 35 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।

 

Judge sentenced 170 years imprisonment to fraud accused in madhya pradesh

 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जज संजय कुमार शाही की अदालत ने चिट फंड कंपनी साईं प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को आईपीसी की धारा 420 और चिट फंड एक्ट में 5- 5 साल की सजा निवेशकों की संख्या के हिसाब से सुनाई है।

 

 

 

यह कुल मिलाकर 170 साल बनती है। दरअसल, धोखाधड़ी मामले में फरियादी दयाराम ने थाना गोपालपुर में शिकायती आवेदन दिया था। और कहा कि स्वयं उसके परिवार और गांव के निवासियों ने साल 2012 से 15 के बीच में सभी लोगों ने साईं प्रसाद कंपनी में पैसा निवेश किया था। और 5 साल पूरे होने के बाद पैसा दोगुना होना था, लेकिन जब वो कंपनी कार्यालय में गए तो वह बंद मिला और पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

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