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जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली (Justice Sanjiv Khanna Appointment) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। भारत के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। वो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। कानून एवं न्याय विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत के संविधान से मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए और भारत के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है।
Justice Sanjeev Khanna will be the next Chief Justice of India
1983 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने वाले जस्टिस खन्ना साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। जनवरी 2019 में वह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। उन्हें आ*पराधिक, सिविल, टैक्स और संवैधानिक कानूनों का बड़ा जानकार माना जाता है।
यह भी पढ़ें: कौन है जस्टिव संजीव खन्ना, जो होंगे देश के नए चीफ जस्टिस

कौन है जस्टिव संजीव खन्ना, जो होंगे देश के नए चीफ जस्टिस

कौन है जस्टिव संजीव खन्ना, जो होंगे देश के नए चीफ जस्टिस

मशहूर जज जस्टिस हंस राज खन्ना के भतीजे है संजीव खन्ना: 

संजीव खन्ना का एक परिचय यह भी है कि वह ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध जज जस्टिस हंस राज खन्ना के भतीजे हैं। जस्टिस एच आर खन्ना इमरजेंसी के दौरान 5 जजों की बेंच के इकलौते जज थे, जिन्होंने कहा था कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार इमरजेंसी में भी बाधित नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि इस कारण से बाद में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था।

 

 

संजीव खन्ना किन चर्चित मामलों की सुनवाई में रहे शामिल:

जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े फैसले दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया को बेल देते समय यह कहा कि PMLA कानून के सख्त प्रावधान किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक जेल में बंद रखने का आधार नहीं हो सकते।

 

 

 

उन्होंने EVM और VVPAT के 100 प्रतिशत मिलान की मांग ठुकराई। वह इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच के सदस्य भी रहे है। उन्होंने यह फैसला भी दिया कि अगर किसी शादी को जारी रखना असंभव हो, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर तलाक का आदेश दे सकता है।

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