Wednesday , 10 July 2024
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उर्वरक विक्रेता का अुनज्ञा पत्र किया निलंबित

उप निदेशक कृषि विस्तार एवं अनुज्ञा पत्र प्राधिकारी (उर्वरक) ने फर्म श्याम ट्रेडर्स गुडासी रोड़, जटवाड़ा खुर्द का उर्वरक अनुज्ञा पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया है।
कृषि उपनिदेशक पी.एल.मीना ने बताया कि कृृषकों से यूरिया खाद की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने एवं किसानों को बिल नहीं दिये जाने की शिकायत कृषकों द्वारा जिला कलेक्टर डाॅ.एस.पी सिंह से की गई।

Letter of fertilizer seller suspended
उप जिला कलेक्टर की उपस्थिति में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा फर्म श्याम ट्रेडर्स गुडासी रोड़, जटवाड़ा खुर्द रिटेल उर्वरक अनुज्ञा पत्र को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया है। निलम्बन के दौरान उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं करने तथा 7 दिवस में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये हैं।
इसी प्रकार बजरंग बली खाद बीज भण्डार टोंक रोड़ खेरदा की शिकायत पर निरीक्षण किया गया।

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