सवाई माधोपुर पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल मे रहने का फैसला सुनाया। वहीं एक लाख रुपए का आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। मामले के अनुसार तीन साल की बालिका की मां ने गत 22 दिसम्बर 2020 को लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गत 23 दिसम्बर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मामले में आरोपी शिवम मस्ता उर्फ शंकर पुत्र रामस्वरूप खंगार को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 5(एम) सपठित 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) व एक लाख रुपए जुर्माना लगाकर से आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। इसी तरह आईपीसी धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी धारा 363 व 7/8 पोक्सो एक्ट में तीन-तीन साल का कठोर कारावास, 5-5 हजार रुपए जुर्माना और आईपीसी धारा 342 में एक साल का कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। नाबालिग व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।