जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास के तत्वधान में मनमोहन चंदेल अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास द्वारा आज शनिवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पुलिस चौकी पिपलाई तहसील बामनवास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित आमजन को बताया कि बाल मजदूर के खिलाफ जागरूकता के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए वर्ष 2012 से द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बाल श्रम के खात्मे के लिए श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और सरकारें तमाम आयोजन करती है और इसी अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नालसा रालसा द्वारा समय-समय पर शिविरों के आयोजन के माध्यम से इस दिशा में अपने अपने उत्कृष्ट परिणाम देते आए है। चंदेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 7 से 8 करोड़ बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित है जो गरीबी और अन्य कारणों से स्कूल का मुंह नहीं देख पाते है तथा कम उम्र में उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है ।
इसके अलावा हर साल हजारों बच्चे तस्करी का शिकार होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाते हैं, यहां तक के बाल मजदूरी एवं बाल वेश्यावृत्ति के लिए भी इनकी खरीद-फरोख्त की घटनाएं सामने आने लगी है। बाल श्रम समाज के लिए एक नासूर बन चुका है । अतः अब समय आ गया है जब हम सब मिलकर इस गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए अपने स्तर पर एकजुट होकर प्रयास करें।