Saturday , 29 June 2024
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नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की पूर्ण तैयारी करें – मुख्य सचिव

जयपुर:- मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि नए कानूनों की मंशा के अनुरूप सभी कानूनी पेशेवरों, अनुसंधान अधिकारियों और अभियोजकों को सुचारु बदलाव के लिए शिक्षित करें, जिससे उन्हें विभिन्न नए प्रावधानों के बुनियादी ज्ञान और समझ मिल सके।
उन्होंने बैठक में नये आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अधिकारियों व कार्मिकों को दिये जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना तथा न्यायिक एवं अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा ‘एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण’ (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल उपयोग कर आयोजित करें।
Make full preparations for the implementation of new criminal laws - Chief Secretary
उन्होंने नये कानूनों के संदर्भ में आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने हेतु प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया की कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए। बैठक में नये कानूनों के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा की गयी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अपराधिक कानूनों में बदलाव किये है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर विभिन्न स्तरों के पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए हैं।
एक जुलाई से पूरे भारत में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आनंद कुमार, महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू, महानिदेशक कारागार राजेश निर्वाण, शासन सचिव गृह विभाग रश्मि गुप्ता, शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजेश गुप्ता, शासन सचिव गृह एवं निदेशक अभियोजन रवि शर्मा, निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजय शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस (अपराध) प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

 

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