मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग कमेटी समाचार पत्र व इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं संदिग्ध पेड न्यूज पर पैनी नजर रहेगी। इस संबंध में राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम, विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग हरिशंकर गोयल ने बुधवार को आयोजित वीसी में मीडिया प्रकोष्ठ कार्मिकों एवं एमसीएमसी समिति के सदस्यों को मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तार से निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने संदिग्ध पेड न्यूज के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी विस्तार से बताया। .
विशेषाधिकारी ने बताया कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का अधिप्रमाणन नहीं किया जाएगा। प्रिंट मीडिया में मतदान समय के 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का ही अधिप्रमाणन आवश्यक है। यदि प्रिंट मीडिया के साथ विज्ञापन ई-पेपर में प्रकाशित होता है तो ई-पेपर के लिए अधिप्रमाणन होना आवश्यक है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी है। अधिप्रमाणन का कार्य लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर गठित एमसीएमसी द्वारा किया जाएगा।
मीडिया प्रकोष्ठ सभी न्यूज चैनल्स, समाचार पत्र, रेडियो व केबल पर प्रसारित विज्ञापन एवं समाचारों की मॉनिटरिंग करेगा। नाम निर्देशन प्रारंभ होने की तिथि से नियमित एमसीएमसी की बैठक होगी। एमसीएमसी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रकाशित/प्रसारित होने वाले समाचारों का अवलोकन कर, संदिग्ध पेड न्यूज तय करने की कार्यवाही सहित आर.ओं स्तर से संबंधित अभ्यर्थी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगी। वीसी में सोशल मीडिया से संबंधित निर्देश भी दिए गए। इसी के साथ ईएमएमसी, वीडियो वेन आदि के संबंध में जानकारी देकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एस.पी.सिंह, मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी गजाधर भरत, सहप्रभारी सुरेश गुप्ता, सुनील राठोड़, सदस्य एमसीएमसी राजेश शर्मा, एसीपी आईटी प्रदीप कुमार सहित मीडिया प्रकोष्ठ के कार्मिक उपस्थित रहे।