राज्य के दूसरे जिलों के व्यक्ति जाना चाहे तो ले सकते हैं वाहन की अनुमति
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि राजस्थान राज्य के दूसरे जिलों के व्यक्ति जो लाॅकडाउन के चलते सवाई माधोपुर में अटके हुए है। वे अपने गृह जिलों में जाना चाहते है तो वे संबंधित उपखंड अधिकारी से वाहन की अनुमति लेकर अपने गृह जिले में जा सकते हैं।
कलेक्टर पहाड़िया ने बताया कि इसके लिए संबंधित व्यक्ति ई पास के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित एसडीएम के यहां ई-मेल से वाहन अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। ई पास के लिए पास चाहने वाला व्यक्ति एसएसओ आईडी के माध्यम से राजकोप सिटीजन एप के द्वारा या epass.rajasthan.gov.in पर भी एप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार वाहन अनुमति के लिए सवाई माधोपुर उपखंड के ई मेल sdoswm4@gmail.com, उपखंड चौथ का बरवाडा के लिए ई-मेल sdockb123@gmail.com, बामनवास में ई-मेल erobms91@gmail.com, बौंली के लिए sdobonli@gmail.com, खंडार के ई-मेल sdokhandar@gmail.com, गंगापुर के लिए eroggc90@gmail.com, मलारना डूंगर के लिए sdomdr@gmail.com के ईमेल पर प्रार्थना पत्र भेजकर अनुमति प्राप्त कर सकता है। जिला कलेक्टर ने वाहन अनुमति लेकर अपने जिले में जाने वालों को सोशल डिस्टेसिंग रखने तथा प्रोटोकॉल की पालना के संबंध में जागरूक रहने के निर्देश भी दिए है।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
उपखण्ड क्षेत्र गंगापुर सिटी एवं बामनवास में 19 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर उक्त क्षेत्र में अन्तर्गत धारा 144 के तहत जीरो-मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने उपखण्ड क्षेत्र गंगापुर सिटी के थाना कोतवाली, उदेई मोड़ में उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तथा थाना सदर गंगापुर सिटी में तहसीलदार गंगापुर सिटी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियक्त कर निर्देशित किया है कि उपखण्ड क्षेत्र में लाॅकडाउन एवं धारा 144 की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध संबंधित थानाधिकारी से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
औषधि विक्रेता खांसी, जुकाम, बुखार की दवा लेने वालों की दें सूचना
सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने जिले के समस्त खुदरा औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवाईयों लेने मेडिकल स्टोर पर आता है तो उसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के परिशिष्ट जी, एच, एच वन और एक्स में अंकित दवाईया नहीं दी जाये तथा ऐसे व्यक्ति का नाम, पता व मोबाईल नम्बर एक अलग रजिस्टर में प्रतिदिन संधारित करें व इसकी सूचना अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान (जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को अविलम्ब भिजवाते हुए औषधि नियंत्रण अधिकारी सवाई माधोपुर को दें।
उन्होंने बताया कि निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।