मुंबई: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाह बानो की बेटी की ‘हक़’ फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इमरान हाशमी और यामी गौतम के अभिनय वाली यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार शाह बानो बेगम की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि फिल्म में शाह बानो के जीवन की निजी घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
उनकी ओर से यह भी कहा गया कि फिल्म निर्माता बानो के परिवार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना ऐसी निजी घटनाओं को दिखाने फिल्म नहीं बना सकते। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के जस्टिस प्रणय वर्मा ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में कहा गया है कि यह फिल्म काल्पनिक है। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि डिस्क्लेमर के अनुसार फिल्म ‘बानो: भारत की बेटी’ नाम की किताब का रूपांतरण है और 1985 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है, इसलिए इसमें कुछ हद तक छूट दी जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि यह याचिकाकर्ता की मां का गलत चित्रण नहीं है और फिल्म किसी व्यक्ति की सच्ची कहानी होने का दावा नहीं करती है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के बारे में यह दावा नहीं किया गया है कि यह अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर “पूरी तरह” आधारित है और अगर इसमें नाटकीयता के लिए इस्तेमाल किए गए कोई व्यक्तिगत विवरण हैं, तो यह गलत नहीं है।
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