नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोनम वांगचुक की हिरा*सत के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सोनम की पत्नी डॉ. गीतांजलि ने हिरा*सत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, हैबियस कॉर्पस (बं*दी प्रत्यक्षीकरण) के तहत दायर की गई थी। लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सोनम वांगचुक को हि*रासत में लेने की वजहों के बारे में उनकी पत्नी को बताया जाना चाहिए। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को इसकी जानकारी दी जा चुकी है।
उनकी पत्नी को हिरा*सत के आधारों के बारे में बताने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इसे एक “भावनात्मक मुद्दा” बनाने की कोशिश कर रही हैं कि सोनम वांगचुक को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और उन्हें उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है।
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