नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। इसमें भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग की गई थी। लाइव लॉ के अनुसार यह मामला जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने उठाया गया है। वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है? ये तो एक मैच है, रहने दीजिए।
जब वकील ने कहा कि मैच रविवार (14 सितंबर) को है और अगर मामला कल सूचीबद्ध नहीं हुआ तो याचिका बेमतलब हो जाएगी, तो जज ने कहा मैच इस रविवार है? हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए, मैच होना चाहिए। यह जनहित याचिका चार याचिकाकर्ताओं ने दायर की है जो फिलहाल कानून की पढ़ाई कर रहे हैं।
लाइव लॉ के अनुसार उनका कहना है कि पहलगाम आ*तंकी ह*मले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। एशिया कप में भारत अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलेगा। यह मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।
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