नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की बहस कल भी जारी रहेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है। पहला ये कि अदालत ने जो भी संपत्तियां वक्फ घोषित की हैं, उन्हें डिनोटिफाइ नहीं किया जाएगा।
सीजेआई ने यह भी कहा कि वे उस प्रावधान पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी संपत्ति पर विवाद है कि वह सरकारी संपत्ति है, तो जब तक नामित अधिकारी विवाद का फैसला नहीं कर लेता, तब तक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। कोर्ट उस प्रावधान पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में दो सदस्य गैर-मुस्लिम (पदेन सदस्य के अलावा) होने चाहिए।
वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट से अपील की है कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुना जाए। बेंच ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से कई वकीलों को सुना नहीं गया है। इसलिए, कल दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।