विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों को आयोजन किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी ज्ञानचन्द ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को निः शुल्क रसोई गैस सिलेण्डर कनेक्शन जारी किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि जिस परिवार में गैस कनेक्शन नही है और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए पात्रता रखते है वह विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत में किसी भी पंचायत के निवासी आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता आवेदन करने से वंचित रह गए है वे नजदीकी या किसी भी गैस एजेन्सी पर आवेदन पत्र जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जिस परिवार में पहले से ही गैस कनेक्शन जारी हो चुका है उसको प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता:- जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवार (एएचएल टिन), 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब परिवार इत्यादि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:- जिला रसद अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन के लिए केवाईसी फॉर्म, पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए), पारिवारिक संरचना का पता लगाने के लिए जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है, वहां से जारी राशनकार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार का दस्तावेज, अनुलग्नक 1 के अनुसार स्व-घोषणा, कमांक नम्बर 3 में वर्णित दस्तावेज के अनुसार लाभार्थी और परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार, बैंक खाता संख्या और आईएफएससीकार्ड आदि दस्तावेज आवश्यक है।
राशन कार्ड को जुड़वाए जनआधार से:- उन्होंने बताया कि जिले के समस्त उपभोक्ता जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) का गेहूं ले रहे है उनको वे राशनकार्ड को जनआधार कार्ड से जुड़वाना सुनिश्चित करें एवं राशनकार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को जनआधार कार्ड से जुड़ावाना अनिवार्य है। उन्होंने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि राशन सामग्री का वितरण करते समय उन उपभोक्ताओं से जनआधार कार्ड प्राप्त करें जिसका राशन कार्ड जन आधार से मेप नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) का गेहूं ले रहे है उनके राशनकार्ड में दर्ज सदस्य में से जिस सदस्य की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राशनकार्ड से कटवा लेवे। यदि राशनकार्ड में दर्ज सदस्य मुखिया है एवं उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी जगह राशनकार्ड में दर्ज अन्य सदस्य को मुखिया बनावें। कार्य ई-मित्र के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाना अनिवार्य है। सूची उचित मूल्य दुकानदारों के वाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवा दी गई है।