नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) की फाइलिंग से जुड़ी समयसीमा और नियमों में बदलाव किए गए हैं। आईटीआर-1 और आईटीआर‑2 दाखिल करने वाले अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। हालांकि, इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स नियमों को और आसान बनाया जाएगा, जिन्हें जल्द नोटिफाई किया जाएगा।
इनकम टैक्स फ़ॉर्म को आसान बनाया जाएगा। दरअसल, पिछले साल आई नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये है, इस लिहाज से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हजार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।
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