![188 liters of Ghee seized under Shuddha ke liye Yuddh Abhiyan in sawai madhopur](https://vikalptimes.com/wp-content/uploads/2022/06/188-liters-of-Ghee-seized-under-Shuddha-ke-liye-Yuddh-Abhiyan-in-sawai-madhopur.jpg)
शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत 188 लीटर घी किया सीज
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत आज शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए नकली घी को सीज किया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. तेजराम मीना ने बताया कि जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देशन में जिला मुख्यालय पर विभिन्न फर्मों व दुकानों से अलग – अलग ब्रांड के घी के सैंपल लिए। राज्य सरकार की ओर से सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसी के तहत जिले में मिलावटी व अशुद्व सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ शुद्व के लिए युद्व अभियान के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। डाॅ. मीना ने बताया कि मैसर्स लादूराम बालकिशन से दो प्रकार के देशी घी के सैम्पल लिये। विभाग द्वारा घी डेयरी मिल्क ब्रांड व घी गोपी किशन ब्रांड के नकली घी 188 लीटर सीज किया गया। सैम्पल की रिपोर्ट आने के पश्चात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सीज किए गए घी पर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ड्रग्स एंड मैजिक रैमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही की जा रही है। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार खाघ पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए मिलावटी खाघ सामग्री के मामालों का निस्तारण अब 90 दिन की अवधि में किया जाएगा। खाघ पदार्थों के सब स्टैंडर्ड, मिसब्रांड व अनसेफ के प्रकरणों की आवश्यक जांच के बाद चालान एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जहां त्वरित सुनवाई होगी। ऐसे में मिलावट, अशुद्व व अवधिपार मामलों में जल्द व सख्त कार्यवाही हो सकेगी। साथ ही डाॅ. मीना ने आमजन से अपील की है कि वे मिलावट वाले, अशुद्व व अवधिपार खाघ सामग्री बेचने वाले व्यापारियों की सूचना विभाग को दें ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके।