Monday , 1 July 2024
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थानेदार प्रमोद शर्मा के खिलाफ न्यायालय ने लिया प्रसंज्ञान

एसीजेएम सवाई माधोपुर ने एक मामले में तत्कालीन (2019) कोतवाली थाना अधिकारी प्रमोद शर्मा के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर विभिन्न धाराओं में आरोप दर्ज किये हैं। अधिवक्ता मुकेश तेहरिया ने बताया कि परिवादी नैनो पुत्र रामपाल के द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर में मुकदमा दर्ज नहीं करने एवं अपराधियों को बचाने तथा परिवादी की अवैध रूप से मोटरसाइकिल खड़ी करवाने का आरोप लगाते हुए अवैध रूप से राशि मांगने का परिवाद पेश किया था।
Charges filed against Kotwali Police Officer Pramod Sharma in various sections
इस मामले में न्यायालय द्वारा परिवादी एवं परिवादी के अधिवक्ता मुकेश तेहरिया को सुनने के बाद तत्कालीन पुलिस निरीक्षक (एसएचओ) थाना कोतवाली प्रमोद शर्मा एवं घनश्याम माली के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया। जिसमें पुलिस निरीक्षक प्रमोद शर्मा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया 166, 166 (अ) और घनश्याम माली के विरुद्ध 384 भारतीय दंड संहिता के तहत मुलजिम माना है।

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