Saturday , 6 July 2024
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गंभीर मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल की सजा, आर्थिक दंड से भी किया दंडित

गंभीर मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल की सजा, आर्थिक दंड से भी किया दंडित

 

5 years imprisonment for five accused in assault case in sawai madhopur

 

गंभीर मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल की सजा, वहीं पांचों आरोपियों को दो – दो हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया गया दंडित, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना सुनाया फैसला, आरोपी गिर्राज, दिलखुश, मिट्ठू, दलवर और मोटा को सुनाई सजा, गौरतलब है की गत 26 अगस्त 2019 को रामभजन निवासी गिरधरपुरा ने जिला अस्पताल में दिए पर्चा बयान में बताया था की, 25 अगस्त को रात करीब 1:30 बजे वह खेत में फसलों की रखवाली कर रहा था, जबकि उसकी मां कंचन खेत में बने मकान पर थी, तभी आरोपियों ने उसकी मां कंचन को डायन बताया और लाठी, डंडों व कुल्हाड़ी आदि से दोनों से मारपीट की, जिसकी प्राथमिकी प्रार्थी ने चौथ का बरवाड़ा थाने में दर्ज करवाई थी, डीजे ने उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया सजा का फैसला, आरोपियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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