सवाई माधोपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। जिसके के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 मार्च, 2025 तक हटवा सकते है। गौरतलब है कि इससे पूर्व स्वेच्छा नाम हटवाने के लिए 28 फरवरी तक का समय था, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत ऐसे व्यक्ति, परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक आय पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोड़कर) उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर देना होगा। नाम हटवाने के लिए आवेदन पर जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म को संबंधित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी स्तर से नाम हटाये जा सकेंगे एवं उपभोक्ता स्वयं भी ऑनलाईन https://food.rajasthan.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत जिले में अब तक 1168 राशन कार्ड आवेदनों पर 4 हजार 945 सदस्यों के खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाए गए है। वहीं स्वेच्छा से नाम नही हटाने वाले 80 अपात्र लोगो को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही 31 मार्च, 2025 तक स्वेच्छा से नाम नही हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।