नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में फीस को लेकर कैबिनेट में बिल पास किया है। ऐसा बिल लाया जा रहा है जो पैरेंट्स को राहत देगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल फीस न बढ़ा पाए इसके लिए आज तक पहले की सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं बनाया।
दिल्ली के 1677 स्कूलों में फीस को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कई दिनों से अभिभावक, स्कूल और छात्रों के बीच ये विषय चल रहा था। स्कूल प्रशासन के द्वारा अलग-अलग उठाए गए कदमों के द्वारा ये विषय सामने आ रहा था। हमने अपने अधिकारियों को स्कूल में भेजा। डीएम को स्कूल भेजा जिन्होंने स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है, और कैबिनेट ने मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों, चाहे वो सहायता प्राप्त हों, गैर सहायता प्राप्त हों, निजी हों या सभी तरह के स्कूल हों, के लिए फ़ूस के लिए एक पूरी गाइडलाइन, प्रक्रिया तय की जाएगी। इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा विधेयक तैयार किया जा रहा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है।