Friday , 5 July 2024
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नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

सवाई माधोपुर में एक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आज गुरुवार को 2020 के मामले में दोष सिद्ध कर पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 

पॉक्सो न्यायालय ने दिलखुश नायक पुत्र सत्यनारायण नायक निवासी राय खेड़ा थाना खंडार को 363 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास, 5 हजार के जुर्माना तथा 366 आईपीसी के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास 10000 के अर्थदंड से 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास वह 5000 जुर्माना 11 /12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 जुर्माना व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास 50,000/ जुर्माना किया है।

 

Accused of raping minor girl sentenced to 20 years rigorous imprisonment in sawai madhopur

 

गत दिनांक 5 अगस्त 2020 को आरोपी ने शौच करने गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गत दिनांक 10 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया कर लिया था, तब से ही आरोप न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सजा का फैसला सुनाया।

 

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