Saturday , 6 July 2024
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सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्यवाही

जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कोरोना वायरस संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुऐ सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमा में निवासरत समस्त व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने अनिवार्यता के सम्बन्ध में कड़ाई से पालना के निर्देश दिये हैं।

Action taken wearing mask public Corona Virus Update
उन्होंने बताया कि इसकी अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51 के तहत एक साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।
जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानाधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, आयुक्त नगर परिषद एवं सचिव कृषि उपज मण्डी सवाई माधोपुर को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

 

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Collector Order Copy Wear mask

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