Saturday , 30 November 2024

लाभार्थी को प्रदत्त की गई सेवाओं की गलत सूचना इंद्राज करने पर कार्मिक के विरुद्ध होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा पीसीटीएस पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करते समय, एएनसी की जांचें, डिलीवरी का विवरण व डिस्चार्ज विवरण के डाटा का इंद्राज करते समय त्रुटियां होने से लाभार्थियों को दिए जाने वाले परिलाभों में अनावश्यक विलंब व व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके लिए राज्य स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी लाभार्थी को प्रदत्त की गई सेवाओं की गलत सूचना इंद्राज की जाती है तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

गलत सूचना इंद्राज पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ होगी कार्रवाई:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार गर्भवती महिला का पंजीकरण करते समय संबंधित एएनएम व डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा महिला व पति का पूर्ण नाम जो कि उनके जनआधार अथवा आधार कार्ड में दर्ज है उनके अनुसार ही विवरण का इंद्राज किया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का दायित्व होगा कि संबंधित एएनएम अथवा संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना दस्तावेज के अनुसार ही पीसीटीएस में इंद्राज करें। सीएमएचओ ने बताया कि किसी भी लाभार्थी को प्रदत्त की गई सेवाओं की गलत सूचना इंद्राज की जाती है तो संबंधित कार्मिक के विरूद्व सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

Action will be taken against the employee for providing wrong information about the services provided to the beneficiary

 

अधिकृत दस्तावेजों के अनुरूप ही जानकारी इंद्राज की जाए:- एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशाओं को पाबंद किया जा रहा है कि प्रत्येक गर्भवती महिला का पीसीटीएस पर एएनसी के लिए पंजीकरण करते समय उसके अधिकृत दस्तावेजों में महिला का नाम, पति का नाम, जनआधार अथवा आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि की जांच करने के बाद ही इंद्राज करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को सूचना उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले परिलाभों को सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उसके बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक पर दर्ज खाताधारक का नाम, खाता संख्या व आईएफएससी कोड अपडेट किया जावे ताकि दिए जाने वाले परिलाभ उसके खाते में ही ऑनलाइन हस्तानान्तरण हो सके।
चिकित्सा संस्थान जिन पर प्रसव सम्पन्न हो रहे हैं प्रसूता को डिस्चार्ज करते ही उसका समस्त विवरण पीसीटीएस में इंद्राज करना सुनिश्चित करें। ताकि उसको जेएसवाई व आरएसवाई का भुगतान उसके बैंक खाते में तुरंत किया जा सके। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर तथा एएनएम द्वारा एमसीएचएन डे पर माताओं व शिशुओं को प्रदत्त की जा रही सेवाओं को यथाशीघ्र शत प्रतिशत अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी को निर्देशित किया गया है कि गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं व शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं, एमसीएचएन डे पर एएनएम, एनएचवी द्वारा प्रदत्त की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं तथा होम विजिट कर प्रदान की जा रही सेवाओं का पीसीटीएस पर रियल टाइम अपडेट करने हेतु पीसीटीएस मोबाइल एप का प्रयोग किया जाए।

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