Wednesday , 3 July 2024
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कृषि अवशेष जलाने को लेकर जिले में धारा 144 लागू

खरीफ फसल कटाई के दौरान फसल अवशेष जलाए जाने को लेकर जिला कलक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की है। जिला कलक्टर ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह निर्णय किया है। जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है।

 

Action will be taken on burning agricultural residu section 144 will be implemented in sawai madhopur

 

फसल अवशेष जलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। फसल कटाई के दौरान अक्सर फसल अवशेष को जला दिया जाता है। इससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है।

 

 

 

उन्होंने कहा कि फसल अवशेष से पशुओं का चारा बनता है, लेकिन फसल अवशेष का उचित प्रबंध करने की बजाय उसे जला देते हैं, यह गलत है। फसल अवशेष को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए जिला में धारा 144 लागू की है, ताकि कोई व्यक्ति फसल अवशेष न जलाए। यदि काई फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करने एवं कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए है।

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