Saturday , 6 July 2024
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जिले में आर्म्स लाइसेंस धारियों के हथियार थानों में होंगे जमा

पंचायती राज चुनाव (जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य) को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढ़ंग से सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र किशन ने सवाईमाधोपुर जिले की राजस्व ग्राम सीमाओं में निवासरत आर्म्स लाइसेंसधारकों को पुलिस थाने में हथियार जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, बैंक के सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय / राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें जो कि कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हो अथवा जिन्हें इस हेतु पृथक से अनुमति प्रदान की गई हो।
Arms license holders will be deposited in the weapons police stations in the district
हथियार जमा न करवाने पर लाइसेंस निरस्त कर हथियार जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा गोविन्द बनाम विवेक कुमार व अन्य के वाद में दिए निर्णय के अधीन होगा।

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